बी फार्मा और एम फार्मा करने वाले स्टूडेंट नहीं बन सकते हैं फार्मासिस्ट।
हाई कोर्ट का आदेश अनुसार बी फार्मा एम फार्मा नहीं बन सकते हैं। फार्मासिस्ट सिर्फ यह लोग ही सरकारी विभाग में फार्मासिस्ट बनने योग्य हैं। इस आर्टिकल के माध्यम से हम लोग जानेंगे क्या है। हाई कोर्ट का आदेश......
कई लोग इस बात से अनजान है कि बी फार्मा या एम फार्मा व डिप्लोमा पाठ्यक्रम बिल्कुल अलग है। बी फार्मा या एम फार्मा करने वाले लोग सरकारी विभाग में फार्मासिस्ट नहीं बन सकते हैं क्योंकि डिप्लोमा इन फार्मेसी इन डिग्री से थोड़ा सा अलग है। डिप्लोमा इन फार्मेसी डिग्रीधारी ही सरकारी विभाग में फार्मासिस्ट बनने के योग्य है यह आदेश हाईकोर्ट की बेंच ने भी यथावत रखा है।
बी फार्मा व एम फार्मा, डिप्लोमा के पाठ्यक्रम बिल्कुल अलग है इसमें डिप्लोमा इन फार्मेसी डिग्रीधारी ही सरकारी विभाग में फार्मासिस्ट बनने योग्य हैं। बी फार्मा व एम फार्मा कॉस्मेटिक निर्माण की फैक्ट्री अथवा औषधि निरीक्षक या औषधि निरीक्षक के उच्चतर पदों के लिए के योग्य हैं।
हाई कोर्ट के आदेश अनुसार।
ऐसे में बी फार्मा या एम फार्मा योग धारी जिनके पास डिप्लोमा इन फार्मेसी की डिग्री नहीं है वे फार्मासिस्ट नहीं बन सकते हैं या आदेश हाई कोर्ट की फुल बेंच में भी यथावत रखा है। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम फार्मासिस्ट एसोसिएशन की ओर से स्वास्थ्य विभाग में फार्मासिस्ट के रिक्त पदों पर बी फार्मा एम फार्मा डिग्री धारी को अवसर देने के लिए अरविंद कुमार ने याचिका दायर की है। हाई कोर्ट के निर्माण के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट ने यह याचिका दाखिल की गई थी लेकिन उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया।।
याचिका दाखिल में सुप्रीम कोर्ट का विरोध
न्यायमूर्ति गुन्नू अनुपम चक्रवर्ती ने 10 जनवरी 2023 को खंडपीठ के निर्माण को पारित किया। जिसमें डिप्लोमा इन फार्मेसी के छात्र डिप्लोमा फार्मासिस्ट आर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष अरविंद कुमार ने बताया कि हाई कोर्ट के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। लेकिन उन्होंने कोई हस्तक्षेप नहीं किया।
D. Pharmacy is only For Hospital pharmacist
ReplyDeletePost a Comment